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मध्यप्रदेश से चारा-भूसा लाने पर रोक

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बांदा। सीमावर्ती मध्य प्रदेश से अब उत्तर प्रदेश में पशुओं का चारा भूसा नहीं आ सकेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। जिले की सरहद से जुड़े मध्य प्रदेश के पन्ना के जिलाधिकारी ने बांदा जिलाधिकारी को इस बाबत पत्र भेजा है।
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बांदा जिले की सीमा मध्य प्रदेश के पन्ना, सतना, छतरपुर आदि जिलों से जुड़ी हुई हैं। सीमावर्ती किसान एक-दूसरे राज्यों में अनाज, भूसा, चारा आदि ले जाते और लाते हैं, लेकिन अब इस पर रोक रहेगी। पन्ना के डीएम ने बांदा डीएम को भेजे पत्र में चारा (निर्यात नियंत्रण) आदेश का हवाला देकर इसे प्रतिबंधित कर दिया है।

कहा है कि कम वर्षा से पशुओं के चारे की कमी की आशंका को दृष्टिगत रखते हुए सीमावर्ती राज्यों में पशुओं के लिए आपूर्ति किए जा रहे चारा-भूसा का निर्यात प्रतिबंधित किया गया है। इसके तहत पशु आहार में शामिल सभी प्रकार का चारा, घास, भूसा, कड़वी (ज्वार की डंठल), पयार (धान डंठल) आदि के दूसरे राज्यों में निर्यात पर रोक लगा दी है। कहा है कि कोई भी किसान या व्यापारी प्रतिबंधित पशु चारे का परिवहन बिना अनुमति के जिले से बाहर सीमावर्ती राज्य के जिलों में नहीं कर सकेगा।
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गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के पन्ना आदि जिलों से यूपी के किसान और व्यापारी बड़ी मात्रा में चारा लाते हैं। रोजाना लगभग 400 क्विंटल भूसे का आयात होता था। बांदा जिले के कई व्यापारी पन्ना और अजयगढ़ से 100 से 150 रुपये क्विंटल की दर से चारा-भूसा खरीदकर यहां लाकर मंहगी दर पर बेचते हैं। भूसा व्यापारी कल्लू खां (नरैनी) ने बताया कि अजयगढ़ क्षेत्र से 100 रुपये क्विंटल भूसा लाकर यहां 250 से 300 रुपये क्विंटल में बेचते थे। उधर, व्यापारी रामचंद्र (नहरी) व रविकुमार (बांदा) ने बताया कि पन्ना से रोजाना लगभग आठ क्विंटल भूसा लाकर बेचते थे। एमपी सरकार की रोक से अब कमाई ठप हो गई।
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