बांदा। 10 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति खरीद पर अब पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही खेत मकान, प्लाट आदि के बैनामे में आधार कार्ड भी लगाना होगा। उधर, यह नई व्यवस्था लागू होने के बाद बैनामों (रजिस्ट्री) में भारी गिरावट आई है।
शासन के निर्देश पर रजिस्ट्री विभाग में अमल शुरू हो गया है। पैन कार्ड न होने पर फार्म 60 व 61 भर कर जमा करना होगा। फार्म में यह भी दर्शाना होगा कि संपत्ति खरीदने में खर्च किया जा रहा पैसा कहां से आया ? यह फार्म आयकर विभाग भेजा जाएगा। उधर, बैनामों में नई शर्तों के बाद ग्राफ घटने लगा है।
बांदा सदर स्थित रजिस्ट्रार कार्यालय में पूर्व की अपेक्षा 50 फीसदी कमी आई है। पूर्व में यहां रोजाना लगभग 20 से 25 बैनामे होते थे। अब 12 से 16 बैनामे हो रहे हैं। उप निबंधन अधिकारी राकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि वर्ष 2016-17 में विभाग को 3232 करोड़ राजस्व प्राप्त करने का लक्ष्य मिला था।
2700 करोड़ हासिल कर लिया गया। यह 85 प्रतिशत है। इसी तरह चालू वित्तीय वर्ष में यह लक्ष्य बढ़ाकर 3571 करोड़ रुपये कर दिया गया है। उन्होंने स्वीकारा कि आधार और पैन कार्ड की शर्त लागू होने से रजिस्ट्री में असर पड़ा है।
-आधार और पैन कार्ड की अनिवार्यता पर आधेे हुए बैनामे
-हर बैनामे में होगी आधार कार्ड की अनिवार्यता
-नए प्रतिबंध से बैनामों में आई भारी गिरावट
अमर उजाला ब्यूरो