- प्रति दोषी को 8500 रुपये लगाया गया जुर्माना, अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा
संवाद न्यूज एजेंसी
बांदा। घर जाते समय रास्ते पर रोककर नौ लोगों ने एक युवक को लाठी-डंडों और बंदूक की बट से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। उपचार के दौरान उसकी मौत होने के बाद गैर इरादतन हत्या का मामला पुलिस ने दर्ज किया था। शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम चंद्रपाल द्वितीय की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए गैर इरादतन हत्या में दोषी नौ लोगों को 10-10 वर्ष के कारावास से दंडित किया। प्रति दोषी पर 8500 रुपये का जुर्माना लगाया है।
गिरवां थाना क्षेत्र के मकरी गांव निवासी सुबराती ने 31 अक्टूबर 2016 को गिरवां थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि दोपहर करीब तीन बजे वीरेंद्र यादव, नंदन यादव, पप्पू कुशवाहा उसके घर आए और उसके भाई बफाती उर्फ नागा को बात करने के लिए बुलाया। बफाती और घर आए तीनों लोग गोरेलाल के घर के पास ही पहुंचे थे, इसी दौरान रामभवन, जयकरन यादव, नेता यादव, लाला, शिवभवन, नंदू समेत पांच अज्ञात लोगों ने लाठी-डंडा व बंदूक आदि से हमला कर दिया।
मारपीट के दौरान बफाती के सिर पर गंभीर चोटें आईं। सभी लोगों ने जानमाल की धमकी दी और रास्ता रोके खड़े रहे। हमलावरों के जाने के बाद घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां पर प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने कानपुर रेफर कर दिया।
कानपुर में तीन नवंबर 2016 को बफाती की उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले पर सभी नौ लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने मामले की शनिवार को सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाह पेश किए गए। गैर इरादतन हत्या में दोषी सभी नौ दोषियों को 10-10 वर्ष का कारावास और जुर्माना लगाया। जुर्माने की धनराशि अदा न करने पर छह-छह माह की अतिरिक्त सजा भोगनी होगी। सभी दोषियों का जेल भेज दिया गया।