बांदा। घास काटने गई महिला से तमंंचे के बल पर दुष्कर्म करने वाले सोमदत्त उर्फ पप्पू को न्यायालय विशेष जज डकैती छोटेलाल यादव ने 10 साल की सजा सुनाई। 11 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन अधिकारी ने बताया कि बबेरू कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने 25 जनवरी 2018 को बबेरू कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह 22 जनवरी 2018 को गांव में स्थित खेत में घास काटने गई थी, तभी पाली गांव के रहने वाले सोमदत्त उर्फ पप्पू ने उसके साथ तमंचे के बल पर दुष्कर्म किया। विवेचक रीतेश कुमार गुप्ता ने नौ अगस्त 2018 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। इस मुकदमे में साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर सोमदत्त उर्फ पप्पू को दोषी पाते हुए न्यायालय ने 10 साल के कठोर कारावास व 11 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।