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Banda News: किशोरी से दुष्कर्म में 10 साल की सजा

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बांदा। पांच साल पहले मवेशीबाड़ा में किशोरी से दुष्कर्म करने व धमकी देने के दोषी को विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो हेमंत कुमार कुशवाहा की अदालत ने दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। 12 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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बिसंडा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने 24 मई 2019 को बिसंडा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 16 वर्षीय बेटे से पशुबाड़े में गांव के मनोज यादव ने दुष्कर्म किया था। दूसरे दिन पिता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचक ने आरोप पत्र आठ जनवरी 2020 को अदालत में पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से आठ गवाह पेश किए गए। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों व अभियोजन के अधिवक्ता की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश मनोज यादव को दोषी पाते हुए पाॅक्सो व जान से मारने की धमकी देने पर सजा सुनाई।
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