बांदा। सात वर्ष की बालिका से अश्लीलता करने के दोषी को अदालत ने 10 वर्ष की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना न देने पर दो माह और जेल में रहना होगा।
पैलानी थाना क्षेत्र के एक गांव में पहली अप्रैल 2017 को सेंट विक्रेता लाला इलियास (पिपरहरी) फेरी में गया था। घर में अकेली बालिका के साथ छेड़छाड़ की। बालिका रोते हुए नजदीक में फसल काट रहे माता-पिता के पास पहुंची और जानकारी दी। पिता ने थाने में धारा 376 (2) और पॉक्सो एक्ट की रिपोर्ट दर्ज कराई और बालिका का डाक्टरी परीक्षण कराया। अगले दिन आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
अभी भी वह जेल में है। पुलिस ने विवेचना के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल की। एडीजीसी से रामसुफल सिंह ने पांच गवाह पेश किए। बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश ने दोषी लाला इलियास को सजा सुनाई।