फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Banda News: गैर इरादतन हत्या में 10 वर्ष की कैद

विज्ञापन
विज्ञापन
बांदा। गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी हेमबाबू को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम चंद्रपाल द्वितीय की अदालत ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भोगनी होगी। जसपुरा थाना क्षेत्र के गड़रिया गांव निवासी गंगाचरण ने बताया कि उसका पुत्र राजू किसी काम से सात मई 2023 को शाम करीब सात बजे नकटी पोखरी मजरा गड़रिया गया था। रात करीब साढ़े आठ बजे घर लौटते समय ठेके के सामने नकटी पोखरी निवासी हेमबाबू निषाद अपने अज्ञात साथियों के साथ रास्ते में बेटे से अभद्रता करने लगे।
विज्ञापन

विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। हेमबाबू ने धारदार हथियार व उसके साथियों ने ईंट से वार कर बेटे को गंभीर रूप से घायल कर दिया। लहूलुहान होकर वह बेहोश हो गया। ठेके का सेल्समैन गड़रिया गांव निवासी जनार्दन ने मोबाइल से युवक के पिता को घटना की जानकारी दी। पिता अपने दूसरे पुत्र बबलू को लेकर मौके पर पहुंचा।
घायल बेटे को सीएचसी में भर्ती कराया, यहां से उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। जिला अस्पताल में डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। मामले में आठ मई 2023 को रिपोर्ट दर्ज कराई गई। विवेचक ने हत्या को गैरइरादतन हत्या में तब्दील करते हुए विवेचना शुरू की।
विज्ञापन

विवेचना में साक्ष्य के अभाव में अन्य आरोपियों को क्लीन चिट देते हुए हेमबाबू के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से 10 गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने हेमबाबू को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें