-40 साल पहले का मामला, जिला न्यायालय से हुई थी सजा, हाईकोर्ट में की थी अपील
संवाद न्यूज एजेंसी
अतर्रा। 40 साल पहले चावल की कालाबाज़ारी करते पकड़े गए दो गल्ला व्यापारियों के विरुद्ध उच्च न्यायालय ने वारंट जारी किया। जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियो को गिरफ्तार कर जेल भेजा है।
अतर्रा कोतवाली क्षेत्र के संजय नगर निवासी बृजबिहारी गुप्ता व कृष्णदत्त गुप्ता बीते 40 साल पहले गल्ला का व्यापार करते रहे हैं। सन 1985 में प्रतिबंध के बावजूद अतर्रा से कर्वी चावल की कालाबाज़ारी करने के लिए दोनों व्यापारी ले जा रहे थे। तभी रास्ते मे तत्कालीन मार्केटिंग इंस्पेक्टर ने कालाबाज़ारी के लिए जा रहे चावल को पकड़ लिया। दोनों आरोपियो के विरुद्ध टीसी एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई थी।
उक्त मुकदमा में जिला न्यायालय से दोनों आरोपियों के विरुद्ध दोष सिद्ध होने पर सजा हो गई। जिसके बाद दोषी गल्ला व्यापारियों ने उच्च न्यायालय प्रयागराज में अपील की थी, लेकिन सम्मन आने के बावजूद लंबे समय से गैरहाजिरी रहने पर वारंट जारी हो गए। जिसके क्रम में कोतवाली एसआई प्रेमपाल ने दोनों मुल्जिमानों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है।
जहरीला कीड़ा काटने से बालिका की मौत
नरैनी। कालिंजर थाना क्षेत्र के सिघौटी गांव निवासी फूलचंद्र ने बताया कि उसकी पुत्री संता (10) अपने घर के आंगन में खेल रही थी। तभी किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई। परिवार के लोग उसे सीएचसी लाए, यहां डाॅ. चेतना मिश्रा ने उसे मृत घोषित कर दिया। (संवाद)