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Balrampur News: 34 वर्ष बाद छेड़खानी के मामले में दो दोषियों को मिली सजा

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उतरौला। सिविल जज जूनियर डिवीजन/न्यायिक मजिस्ट्रेट उतरौला योगेश चौधरी ने मुकदमों की सुनवाई के दौरान सोमवार को छेड़खानी का दोषी मानते हुए दो लोगों को जेल में बिताई अवधि की सजा सुनाई है। दोनों ने तीन दिन जेल में बिताए थे। न्यायाधीश ने दोनों दोषियों पर 2500-2500 रुपये अर्थदंड भी लगाया है। 34 वर्ष बाद मुकदमे का फैसला हुआ है।
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उतरौला क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने 30 दिसंबर 1991 को युवती के साथ छेड़खानी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने उतरौला क्षेत्र के ग्राम सेमरा शाहपुर इटई निवासी इंदर उर्फ राजेंद्र व गरीबनगर निवासी अशोक कुमार के खिलाफ छेड़खानी का केस दर्ज किया। मामले की विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने राजेंद्र व अशोक को दोषी मानते हुए जेल में बिताई गई अवधि की सजा व अर्थदंड से दंडित किया है। (संवाद)
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