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कारोबारियों को उर्वरकों की कैशलेस बिक्री का फरमान

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बलरामपुर। जिले के सभी कारोबारियों को उर्वरकों की कैशलेस बिक्री करने का फरमान जारी किया गया है। यूपीआई क्यूआर कोड पेमेंट से डिजिटल लेनदेन अब अनिवार्य कर दिया गया है। 20 अगस्त तक कैशलेस लेनदेन की सूचना निर्धारित प्रारूप पर तलब की गई है। सूचना न देने वाले उर्वरक कारोबारियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। डीएम कृष्णा करुणेश ने जिले के छह विभागों के अफसरों को उर्वरक कारोबारियों से डिजिटल लेनदेन कराने का निर्देश जारी किया है।
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डीएम ने शुक्रवार को बताया कि शासन ने फुटकर उर्वरक कारोबारियों को उर्वरकों की बिक्री कैशलेस करने का निर्देश जारी किया है। डिजिटल भुगतान प्रणाली लागू कराने के लिए जिला कृषि अधिकारी मनजीत कुमार को जिम्मेेदारी सौंपी गई है। डीएम ने जिला कृषि अधिकारी के साथ-साथ जिले भर के सभी थोक उर्वरक विक्रेताओं, जिला प्रबंधक पीसीएफ, मुख्य क्षेत्र प्रबंधक इफको, जिला उद्यान अधिकारी और सहायक आयुक्त/सहायक निबंधक सहाकारिता को उर्वरक कारोबारियों से डिजिटल पेमेंट के माध्यम से कैशलेस बिक्री कराने की जिम्मेदारी सौंपी है। डीएम ने जिले भर में फुटकर उर्वरक विक्रेताओं से तत्काल उर्वरकों की डिजिटल पेमेंट के माध्यम से कैशलेस बिक्री कराने के प्रक्रिया सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है।
कहा कि जिले में बिना यूपीआई क्यूआर कोड पेमेंट के उर्वरकों की बिक्री कदापि न कराई जाए। निर्देश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ डीएम ने विधिक कार्रवाई किए जाने की चेतावनी दी है। डीएम ने जिले के सभी उर्वरक कारोबारियों को निर्धारित प्रारूप पर 20 अगस्त तक हर हाल में जिला कृषि अधिकारी के दफ्तर में सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। सूचना उपलब्ध कराने में हीलाहवाली बरतने वालों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
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