बलरामपुर। सिविल जज सीनियर डिविजन एफटीसी एसीजेएम राहुल आनंद ने मारपीट के मामले में तीन लोगों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। एसीजेएम ने दोषी को न्यायालय उठने तक न्यायिक हिरासत और चार-चार हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
कोतवाली नगर में 13 जून 1999 को सोनार निवासिनी कमला देवी ने गांव के ही रामगोपाल, अतुल और अनिक कुमार के खिलाफ मारपीट का मुकदमा लिखाया था। पुलिस ने जांच के बाद दोनों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। मुकदमे के परीक्षण के दौरान तीनों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर एसीजेएम ने तीनों को मारपीट का दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। (संवाद)