बलरामपुर। धान बेचने में सत्यापन के लिए भटक रहे किसानों के लिए राहत भरी खबर है। अब किसान 50 क्विंटल तक धान बिना सत्यापन कराए ही सरकारी क्रय केंद्रों पर बेच सकेंगे। किसानों को सिर्फ ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा।
जिले में एक नवंबर से धान खरीदने के लिए 28 क्रय केंद्रों को खोला गया था। धान बेचने के लिए भले ही किसानों ने ऑनलाइन पंजीकरण करा लिया हाे, लेकिन अधिकारी द्वारा सत्यापन न होने से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एडीएम व एसडीएम स्तर से किसानों का सत्यापन पेंडिंग होने से तमाम क्रय केंद्र तथा अधिकारियों के कार्यालयों का चक्कर लगाना पड़ता है। किसानों की समस्या को देखते हुए अब प्रशासन ने कुछ राहत दी है। 50 क्विंटल तक धान बिना सत्यापन के लिए खरीदने का निर्देश दिया गया है। इससे छोटे किसानों को सहूलियत मिलेगी।
2958 किसानों ने कराया पंजीकरण
सरकारी क्रय केंद्रों पर धान बेचने के लिए जिले भर में अब तक 2958 किसानों ने पंजीकरण कराया है। बलरामपुर तहसील में 761, तुलसीपुर तहसील में 2031 व उतरौला तहसील क्षेत्र में 166 किसानों ने ऑनलाइन पंजीकरण कराया है। इनमें से अभी तक 955 किसानों से ही उनकी उपज खरीदी गई है। एडीएम स्तर पर 30 तथा एसडीएम स्तर पर 318 किसानों का सत्यापन पेंडिंग है।
किसी भी केंद्र पर बेच सकेंगे धान
शासन के निर्देशानुसार 50 क्विंटल के बिना सत्यापन के धान खरीदने का निर्देश दिया गया है। ऐसे में किसान अब 50 क्विंटल तक धान बिना सत्यापन कराए ही किसी भी क्रय केंद्र पर बेच सकेंगे।
- निश्चल आनंद, जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी बलरामपुर