बलरामपुर। सिविल जज सीनियर डिवीजन/एसीजेएम अतुल कुमार नायक ने शुक्रवार को मुकदमे की सुनवाई के दौरान चोरी करने के दोषी को जेल में बिताई अवधि की सजा सुनाई है। प्राथमिकी दर्ज होने के दौरान दोषी ने 15 दिन जेल में बिताए थे। न्यायाधीश ने दोषी पर 4500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। 22 वर्ष बाद मुकदमे का फैसला हुआ है।
तुलसीपुर क्षेत्र के ग्राम देवीपाटन निवासी हरिनाम ने 27 अप्रैल 2004 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि तुलसीपुर क्षेत्र की पुरानी बाजार निवासी तनवीर ने घर में घुसकर चोरी की। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करके तनवीर को जेल भेज दिया था। 15 दिन बाद तनवीर को जमानत मिल गई और जेल से रिहा हो गया था। विवेचना के बाद पुलिस आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद तनवीर को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड भी लगाया है।