बलरामपुर। मछली का उत्पादन व कारोबार करने वाले सभी किसानों को दुर्घटना बीमा कराने का सुझाव दिया गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मछुआ दुर्घटना बीमा कराकर अपने जीवन को सुरक्षित कर सकते हैं। 18 से 70 वर्ष तक के किसानों को मृत्यु अथवा स्थायी रूप से पूर्ण निशक्त होने पर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत पांच लाख रुपये का लाभ मिलेगा।
सहायक निदेशक मत्स्य डॉ. विनोद वर्मा व मुख्य कार्यकारी अधिकारी मत्स्य रमन चौधरी ने गुरुवार को बताया कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत किसानों का मछुआ दुर्घटना बीमा कराया जा रहा है। 18 से 70 वर्ष तक के मछली का उत्पादन व कारोबार करने वाले किसानों को मुफ्त दुर्घटना बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा। दुर्घटना बीमा होने पर किसानों की मृत्यु या स्थायी पूर्ण विकलांगता पर पांच लाख रुपये की धनराशि आश्रित/परिजनों को दी जाएगी, जिससे संकट के समय में उनके परिवार का पालन पोषण हो सकेगा। सहायक निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने जिले के सभी मछुआ किसानों से अपील की है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत दुर्घटना बीमा कराकर योजना का लाभ उठाएं।