बलरामपुर। घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में तुलसीपुर के तत्कालीन एसडीएम मंगलेश दूबे की मुश्किल बढ़ गई है। सीजेएम धर्मवीर सिंह ने तत्कालीन एसडीएम समेत पांच लोगों को सम्मन जारी करते हुए 23 दिसंबर 2024 को न्यायालय में पेश होने का आदेश दिया है।
थाना पचपेड़वा क्षेत्र निवासी विनोद कुमार दूबे ने सीजेएम न्यायालय में प्रार्थनापत्र दिया था। आरोप लगाया था कि तत्कालीन उप जिलाधिकारी तुलसीपुर मंगलेश दूबे, राजस्व निरीक्षक राजेश्वरी मौर्य, अनिल कुमार दूबे तथा लेखपाल रघुनाथ तिवारी, आशुतोष विश्वकर्मा के साथ पांच जुलाई 2023 को जेसीबी मशीन के साथ उसके घर पहुंचे। उसके पुश्तैनी मकान के पश्चिमी भाग को गिराने के लिए जेसीबी चालक से कहा। कहा कि पिता और चाचा ने विरोध किया तो सभी ने मिलकर उन्हें मारा पीटा। गाली देते हुए जान से मारने की धमकी भी दी। शिकायत करने पर पुलिस ने मुकदमा नहीं लिखा।
पीड़ित विनोद कुमार दूबे, साक्षी सच्चिदानंद दूबे व बृजेश कुमार दूबे के बयान के आधार पर सीजेएम ने पूर्व एसडीएम सहित चारों राजस्व कर्मियों को घर में घुसकर मारपीट करने, गाली देने व जान से मारने की धमकी देने के मामले में प्रथम दृष्टया कार्रवाई किए जाने का पर्याप्त आधार मानते हुए न्यायालय में 23 दिसंबर 2024 को उपस्थित होने का आदेश दिया है।