बलरामपुर। पंचायत चुनाव के लिए नो-ड्यूज न देने वाले उम्मीदवारों का परचा खारिज हो सकता है। उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए आपराधिक इतिहास, संपत्ति, दायित्व व शैक्षिक ब्योरा अनिवार्य रूप से देना होगा। पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से आवश्यक दिशा-निर्देश का पालन करने के संबंध सुझाव जारी किए गए हैं।
ग्राम पंचायत सदस्य पदों के सभी उम्मीदवारों को अपना घोषणा पत्र प्रारूप अ में भरना होगा। प्रधान, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत सदस्य सीटों पर चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को प्रारूप ब में तहसीलदार/नायब तहसीलदार में से किसी एक की तरफ से जारी शपथ पत्र अपने नामांकन पत्र में दाखिले के समय लगाना होगा।
ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य व जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करते समय नो-ड्यूज देना होगा। ग्राम पंचायत सदस्य व प्रधान पद के लिए ग्राम पंचायत सचिव नो-ड्यूज जारी करेंगे। क्षेत्र पंचायत सदस्य पद पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों का संबंधित ब्लॉक के बीडीओ नो-ड्यूज प्रमाण पत्र बनाएंगे।
जिला पंचायत सदस्य पद पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को अपर मुख्य अधिकारी राजेश कुमार मालवीय की तरफ से जारी नो-ड्यूज प्रमाण पत्र लेना होगा। वहीं उम्मीदवारों को अपने नामांकन पत्र में लगाए गए शपथ पत्र में आपराधिक इतिहास, चल-अचल संपत्ति का ब्योरा, दायित्व व शैक्षिक योग्यता का विवरण अनिवार्य रुप से लगाना होगा अन्यथा नामांकन पत्र खारिज हो सकता है।
आरओ व एआरओ कराएंगे समस्या का निराकरण
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में नामांकन पत्र दाखिल करने वाले सभी उम्मीदवारों को राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। पंचायत चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों की समस्याओं का निराकरण आरओ व एआरओ की तरफ से कराया जाएगा।
- श्रुति, जिला निर्वाचन अधिकारी/डीएम