बलरामपुर। युवती से दुष्कर्म के मामले में तीन वर्ष में न्यायालय ने सुनवाई पूरी कर सजा सुनाई है। अपराध को जघन्य मानते हुए दोषी को 14 वर्ष का कठोर कारावास की सजा दी है। 30,000 रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अपर सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार ने मामले में सजा सुनाते हुए समाज को कड़ा संदेश दिया है।
मामला ललिया क्षेत्र का है। 12 मई 2022 को पीड़िता ने थाना ललिया में लिखित तहरीर देकर प्रिंस पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। इसके आधार पर पुलिस ने जांच की। जांच अधिकारी निरीक्षक संतोष कुमार तिवारी ने मामले की विवेचना की और आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय ने दो पक्षों की बहस सुने और साक्ष्य का अवलोकन के बाद प्रिंस को दोषी करार देते हुए शुक्रवार को सजा सुनाई। (संवाद)