बलरामपुर के तुलसीपार्क मोहल्ले में जलकर व गृहकर की वसूली करते नगर पालिका के कर्मी।-संवाद
बलरामपुर। नगर पालिका प्रशासन ने 2024-25 का गृहकर व जलकर समय से जमा करने पर छूट देने का निर्णय लिया है। शहरवासी यदि 30 सितंबर तक अपना गृहकर व जलकर जमा करते हैं तो उन्हें 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। वहीं पुराना कर जमा करने पर 12 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज देना होगा।
नगर पालिका के कर निरीक्षक हर्षित कुमार मिश्र ने बताया कि गृहकर व जलकर जमा करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में अधिक से अधिक लोग गृहकर व जलकर जमा करें, इसके लिए कर में छूट देने का निर्णय लिया गया है। छूट की अंतिम तिथि 30 सितंबर निर्धारित की गई है। इसके बाद टैक्स जमा करने पर छूट नहीं मिलेगी। अभियान के तहत नगर की आठ सदस्यीय टीम नगर के अलग-अलग वार्डों में जाकर भवन मालिक से टैक्स की वसूली कर रही है। उन्होंने यह भी बताया कि कोई भवन स्वामी यदि बीते वर्षों का जलकर या गृहकर जमा करेगा तो 12 प्रतिशत ब्याज देना होगा।
अधिशासी अधिकारी लालचंद्र मौर्य ने नगरवासियों से अपील की है कि अपने भवन का टैक्स निर्धारित समय के अंदर जमा करके छूट का लाभ उठाएं। (संवाद)