बलरामपुर। सिविल जज जूनियर डिवीजन (एसीजेएम) उतरौला योगेश चौधरी ने लापरवाही से वाहन चलाकर गंभीर चोट पहुंचाने वाले अभियुक्त को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। न्यायाधीश ने अभियुक्त पर 3500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। 31 वर्ष बाद मुकदमे का फैसला हुआ है।
उतरौला क्षेत्र के मोहल्ला आर्यनगर निवासी केशव प्रसाद गुप्ता ने 17 जनवरी 1994 को एफआईआर दर्ज कराई। कहा कि उतरौला क्षेत्र के ग्राम सेखुइया निवासी सलीम ने लापरवाही से वाहन चलाकर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस ने केस दर्ज करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। एसीजेएम ने पत्रावली का अवलोकन करने के बाद अभियुक्त को दोषी करार देते हुए न्यायालय उठने तक कठघरे में खड़ा रहने की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायाधीश ने अभियुक्त को अर्थदंड अदा करने का भी आदेश दिया है। (संवाद)