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Balrampur News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की सजा

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बलरामपुर। विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट राहुल सिंह द्वितीय ने शनिवार को मुकदमों की सुनवाई के दौरान किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोषी पर पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। पांच वर्ष बाद मुकदमे का फैसला हुआ है।
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नगर क्षेत्र के एक गांव की महिला ने 17 मार्च 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि 15 वर्षीय बेटी को विपक्षी शादी करने के लिए साथ ले गया। इस दौरान बेटी के साथ दुष्कर्म भी किया। पुलिस ने नगर क्षेत्र के ग्राम कटरा शंकरनगर टेढ़ीपुरवा निवासी राजू वर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करके तलाश की। आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। मेडिकल परीक्षण में किशोरी के साथ दुष्कर्म किए जाने की पुष्टि हुई। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद राजू वर्मा को किशोरी के साथ दुष्कर्म का दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
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