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जेल में निरुद्घ बंदियों को मिलेगी कानूनी सहायता

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बलरामपुर। जेल में निरुद्घ कमजोर व लाचार बंदियों को अपने मुकदमे की पैरवी के लिए अधिवक्ता के साथ ही कानूनी सहायता भी मुहैया कराई जाएगी। जेल अधीक्षक के माध्यम से प्रार्थनापत्र देने वाले बंदियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से ये सुविधाएं दी जाएंगी। ये बातें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ज्ञानेंद्र कुमार ने शनिवार को जिला कारागार में आयोजित जागरूकता शिविर में बंदियों को संबोधित करते हुए कहीं।
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जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नरेंद्र बहादुर यादव के निर्देश पर जिला कारागार में निरुद्घ बंदियों के लिए शनिवार को विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। बंदियों के पास अपने मामले के पैरवी के लिए अधिवक्ताओं की उपलब्धता और पैरवी के संबंध में भी जानकारी ली गई। सचिव ने सुझाव दिया कि यदि किसी बंदी के पास अपने मुकदमे की पैरवी के लिए अधिवक्ता नहीं है तो वह जेल अधीक्षक के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रार्थनापत्र दे सकता है।
जेल अधीक्षक बीके मिश्र को जिला कारागार में समुचित साफ-सफाई, बंदियों को पीने के लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था, गर्मी में मच्छरों से बचाने के लिए फॉगिंग व बीमार बंदियों का समुचित इलाज कराने का निर्देेश दिया। मध्यस्थता केंद्र व मुख्यालय पर भी विधिक जागरूकता शिविर लगाए गए। इस दौरान 14 मई को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में बताया गया कि इस दिन आपसी सुलह-समझौते से मुकदमे निस्तारित कराए जाएंगे।
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