बलरामपुर। सिविल जज जूनियर डिविजन (एसीजेएम) उतरौला योगेश चौधरी ने अवैध चाकू रखने वाले एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। एसीजेएम ने दोषी को जेल में बिताई गई अवधि और 1000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। 17 वर्ष बाद मामले में न्यायालय का निर्णय आया है।
कोतवाली उतरौला की पुलिस ने अवैध चाकू रखने के मामले में 17 नवंबर 2008 को पिंगल यादव को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने मुकदमा लिखकर जांच के बाद आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया। मुकदमे के परीक्षण के दौरान पिंगल यादव ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर एसीजेएम ने पिंगल यादव को अवैध चाकू रखने का दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। इस मामले में वह पहले भी दो दिन जेल में रह चुका था। (संवाद)