पहली बार कूड़ा फेंकते मिले तो 25 हजार और दूसरी बार पकड़े गए तो देना होगा 50 हजार
संवाद न्यूज एजेंसी
बलरामपुर। नगर पालिका प्रशासन ने सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकने या जलाने पर रोक लगा दी है। रोक के बाद भी यदि कोई सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा फेंकता है तो उसे जुर्माना देना पड़ेगा। पहली बार कूड़ा फेंकते हुए पकड़े जाने पर पांच हजार से लेकर 25 हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा, वहीं दूसरी बार पकड़े जाने पर 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा।
नगर पालिका परिषद बलरामपुर के अधिशासी अधिकारी लाल चंद्र मौर्य ने शुक्रवार को बताया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने सड़क किनारे, नदी-नाला व तालाब के साथ-साथ सरकारी भूमि पर कूड़ा फेंकने या जलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। एनजीटी के न्यायिक सदस्य जस्टिस अरुण कुमार त्यागी और विशेषज्ञ सदस्य अफरोज अहमद की पीठ ने पर्यावरण को हो रहे नुकसान को देखते हुए यह आदेश दिया है। ईओ ने कहा कि एनजीटी के निर्देशानुसार यदि कोई व्यक्ति नगर में सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकता है या कूड़े में आग लगाते पाया जाता है तो पालिका द्वारा उस व्यक्ति पर पहली बार पांच हजार से लेकर 25 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं, व्यक्ति यदि दोबारा ऐसा करते हुए पाया गया तो 50 हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा।
यहां कूड़ा फेंकना प्रतिबंधित
अनधिकृत स्थानों, विशेषकर सड़क किनारे, नदियों, जलमार्गों, आर्द्रभूमि, झीलों, नालो, पंचायत या राजस्व भूमि, पीडब्ल्यूडी या अन्य विभिन्न प्राधिकरणों के स्वामित्व वाली भूमि पर ठोस अपशिष्ट फेंकने/डंप करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।