बलरामपुर। वोटरों को मतदान में कोई पेरशानी न हो, इसके लिए निर्वाचन आयोग ने बूथ पर वोटरों का मानक तय किया है। किसी भी पोलिंग बूथ पर 1500 से अधिक वोटर होने पर नया बूथ बनाया जाएगा।
डीएम/जिला निर्वाचन अधिकारी पवन अग्रवाल ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रणनीति तैयार की। डीएम ने कहा कि शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे पोलिंग बूथ जहां 1500 से अधिक मतदाता दर्ज हैं, उन्हें विभाजित करके नया पोलिंग स्टेशन बनाया जाएगा। यदि किसी गांव या पुरवा का मतदेय स्थल दूर हो तो उसे नजदीक वाले मतदान केंद्र पर शामिल किया जाएगा। एडीएम वित्त एवं राजस्व/उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रदीप कुमार ने बताया कि जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों में 1723 मतदेय स्थल हैं, जबकि 958 मतदान केंद्र हैं। 29 अगस्त 2024 तक जिले में 15 लाख 92 हजार 722 मतदाता सूची में दर्ज हैं। सदर में 433, उतरौला में 463, तुलसीपुर में 414 व गैसड़ी में 413 बूथ हैं।