बलरामपुर। बीमा न कराने वाले किसानों को 24 जलाई तक अपने बैंक शाखा के प्रबंधक को लिखित सूचना देनी होगी। सूचना न देने पर धान की फसल में ऋण लेने वाले किसान क्रेडिट कार्ड धारकों के बैंक खाते से 31 जुलाई तक बीमा की रकम स्वत: काट ली जाएगी। जलभराव वाले खेतों में धान की फसल का नुकसान होने पर किसानों को बीमा से कोई लाभ नहीं मिलेगा। धान की फसल के लिए ऋण लेने वाले किसानों से निर्धारित अवधि में बैंक को बीमा न कराने की लिखित सूचना देने की अपील की गई है।
उप कृषि निदेशक डॉ. प्रभाकर सिंह ने रविवार को बताया कि खरीफ 2022 में प्रधानमंत्री फसल बीमा कराने के लिए जिले में प्रचार-प्रसार कराया जा रह है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जिले की धान, केला व मिर्च की फसल को शामिल किया गया है। धान की फसल में 64 हजार रुपये की बीमित राशि पर 1288 रुपये, केले में डेढ़ लाख रुपये के बीमित राशि पर 7500 रुपये और मिर्च में 50 हजार रुपये के बीमित राशि पर 2500 रुपये प्रीमियम के रूप में किसानों को भुगतान करना होगा।
फसल नुकसान की सूचना के लिए ट्रोल फ्री नंबर
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई हो सकेगी। आपदा के 72 घंटे के अंदर सूचना देने वाले किसानों को नुकसान का मुआवजा मिल सकेगा। इन फसलों के नुकसान होने की सूचना टोल फ्री नंबर 18008896868 पर दे सकते हैं। संबंधित बैंक शाखा के प्रबंधक, कृषि कार्यालय में जिला कृषि अधिकारी आरपी राना व क्रॉप इंश्योरेंस ऐप पर भी सूचना दे सकते हैं।