बलरामपुर। भारत निर्वाचन आयोग ने मोबाइल एप से वोटर लिस्ट में नाम सत्यापन कराने की सुविधा दी है। पहचान पत्रों के माध्यम से सभी वोटरों को नामों का सत्यापन कराना अनिवार्य है। सभी बीएलओ को डोर-टू-डोर जाकर नामों का सत्यापन कराने का निर्देश दिया गया है। प्रशासन की तरफ से राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी वोटर लिस्ट के नामों का सत्यापन कराने में सहयोग की अपील की गई है।
एडीएम वित्त एवं राजस्व/उप जिला निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार शुक्ल ने सोमवार को बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों सदर, तुलसीपुर, उतरौला व गैसड़ी में सभी 1846 बीएलओ को एक अगस्त 2019 से मतदाता सूची का सत्यापन कराया जा रहा है। सभी बीएलओ को डो-टू-डोर मतदाता सूची को सत्यापित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
भारतीय पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, राशन कार्ड, सरकारी व अर्द्घ सरकारी विभागों की तरफ से जारी फोटोयुक्त पहचान पत्रों, बैंक पासबुक एवं किसान पहचान पत्र सहित 12 प्रकार के दस्तावेजों से मतदाता सूची का सत्यापन कराया जा सकता है। वोटर लिस्ट में अपना एवं अपने परिवार के सदस्यों के नाम और मतदाता सूची से संबंधित प्रविष्टयों का सत्यापन वोटर मोबाइल एप से भी कर सकते हैं।
मतदाता अपने परिवार के सदस्यों एवं स्वयं के नाम का सत्यापन वेबसाइट एड्रेस एचटीटीचीएस//डब्लूडब्लूडब्लू.एनवीएसपी.इन के माध्यम से मोबाइल एप पर भी सत्यापन कर सकते हैं। राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल, चयनित कॉमन सर्विस सेंटरों व मतदाता पंजीकरण केंद्रों पर भी किसी एक प्रमाण पत्र के साथ सत्यापन कराया जा सकता है।