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Balrampur News: दिव्यांगों को दुकान संचालन के लिए अनुदान पर मिलेगा ऋण

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बलरामपुर। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए दुकान-निर्माण संचालन ऋण योजना के तहत दिव्यांगों से आवेदन लिए जा रहे हैं। दुकान निर्माण के साथ संचालन के लिए भी अलग से ऋण का प्रावधान किया गया है। जिले में 16 लोगों का लक्ष्य मिला था, जिसमें से अभी तक नौ लोगों ने ही आवेदन किया है।
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जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी तनुज त्रिपाठी ने बताया कि दिव्यांगजनों को दुकान संचालन के लिए 10 हजार रुपये ऋण दिया जाता है। इसमें 7500 रुपये चार प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर ऋण के रूप में मिलेंगे। 2500 रुपये का अनुदान मिलेगा। बताया कि पात्रता में आवेदक की दिव्यांगता 40 प्रतिशत से कम न हो। आवेदक उप्र का स्थायी निवासी या कम से कम पांच वर्ष से उसका अधिवासी हो। आयु 18 वर्ष से कम तथा 60 वर्ष से अधिक न हो। नवीनतम दिव्यांगता दर्शाती हुई फोटोग्राफ होनी चाहिए। इच्छुक दिव्यांगों को विभागीय पोर्टल http://divyangjandukan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
बैंक खाते को आधार से करना होगा लिंक
दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान (दिव्यांग पेंशन) एवं कुष्ठावस्था पेंशन प्राप्त कर रहे लाभार्थियों से बैंक खातों को आधार से एनपीसीआई से लिंक कराने की अपील की गई है। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी तनुज त्रिपाठी ने बताया कि दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन की किस्त का भुगतान आधार बेस्ड पेमेंट प्रणाली के माध्यम से आधार लिंक बैंक खाते में किया जाता है। सभी दिव्यांगजन बैंक जाकर खाते को आधार से एनपीसीआई में लिंक करा लें।
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