दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा
बलरामपुर । दुष्कर्म के आरोपी को एडीजे प्रथम ने न्यायालय से 10 साल की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने आरोपी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम राम सुलीन सिंह ने शुक्रवार को किशोरी के साथ दुष्कर्म किए जाने के मामले में लालमन पासवान निवासी मझौव्वा थाना गौरा चौराहा को 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
साथ ही 10 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। थाना गौरा चौराहा क्षेत्र की किशोरी के साथ ग्राम मझौव्वा निवासी व्यक्ति ने जबरन दुष्कर्म किया। घटना की प्राथमिकी थाना गौरा चौराहा में 11 अप्रैल 2015 को दर्ज कराई थी।
अभियोजन की ओर से घटना के संबंध में 9 गवाहों का बयान अंकित कराया गया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के दलील सुनने तथा पत्रावली का अवलोकन करने के बाद सजा सुनाई है।