बलरामपुर। पूर्व सांसद रिजवान जहीर से जुड़े गैंगस्टर एक्ट और पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष फिरोज अहमद उर्फ पप्पू हत्याकांड के मामलों में शुक्रवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। अभियोजन और बचाव पक्ष की अंतिम बहस पूरी होने के बाद अदालत ने दोनों मामलों में फैसला सुरक्षित रख लिया। अब सात अगस्त को निर्णय सुनाया जाएगा।
गैंगस्टर एक्ट का मामला 21 जुलाई 2024 को तुलसीपुर थाने में तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार सिंह की तहरीर पर दर्ज किया गया था। पुलिस ने विवेचना पूरी कर 30 जुलाई 2025 को आरोपपत्र एमपी-एमएलए कोर्ट में दाखिल किया। इसके बाद से अपर सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार तृतीय की अदालत में मामले की नियमित सुनवाई चल रही है। इस मामले में पूर्व सांसद को पहले ही जमानत मिल चुकी है।
वहीं, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष फिरोज अहमद उर्फ पप्पू की चार जनवरी 2022 की रात तुलसीपुर-जरवा मार्ग पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने पूर्व सांसद रिजवान जहीर, उनकी बेटी जेबा रिजवान, दामाद रमीज नेमत समेत अन्य आरोपियों के विरुद्ध आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया था। तब से यह मामला भी एमपी-एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है।
जिला शासकीय अधिवक्ता कुलदीप सिंह ने बताया कि शुक्रवार को दोनों मामलों में अभियोजन और बचाव पक्ष ने अपनी अंतिम दलीलें अदालत के समक्ष प्रस्तुत कीं। बहस पूरी होने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार तृतीय ने दोनों मामलों में फैसला सुरक्षित रखते हुए सात अगस्त की तिथि निर्धारित की। अब दोनों मामलों में न्यायालय के निर्णय का इंतजार है।