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सुलह-समझौते से मुकदमें निस्तारित कराने की सलाह

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बलरामपुर। सुलह-समझौते के आधार पर लंबित वादों को निस्तारित कराने की अपील की गयी है। इसके लिए पक्षकारों को राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रार्थना देकर आवेदन करने का सुझाव दिया गया है। निर्धारित तिथि से पहले मिलने वाले प्रार्थना पत्रों को लोक अदालत में शामिल कर संबंधित वाद को आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित कराया जाएगा। यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव ज्ञानेंद्र सिंह ने दी।
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उन्होंने बताया कि 12 मार्च को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सुलह-समझौते के आधार पर मुकदमों का निस्तारण कराया जाएगा। इसमें बैंक, यातायात, नगर पालिका, नगर पंचायत, भूमि अधिग्रहण, मोटर दुर्घटना, पारिवारिक, स्टांप, उपभोक्ता फोरम, चकबंदी, मोबाइल फोन, श्रम, मनरेगा, राशनकार्ड, शिक्षा का अधिकार, आय प्रमाण पत्र, टैक्स वसूली व बिजली आदि के प्रकरणों को पक्षकारों की आपसी सहमति के आधार पर निस्तारित कराया जाएगा। लंबित वादों के शीघ्र निस्तारण के लिए पक्षकार 12 मार्च से पहले प्रार्थना पत्र देकर लोक अदालत का फायदा उठा सकते हैं।
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