बलरामपुर। पंचायत चुनाव के 11821 सीटों पर 13 अप्रैल से पर्चा दाखिला शुरू हो जाएगा। गांव की सरकार के बनाने वाले दावेदारों की तरफ से पर्चा दाखिल कर दावा पेश किया जाएगा। जिले के 206 काउंटरों पर नामांकन पत्र दाखिल कराने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए काउंटरों के सामने गोले बनाए गए हैं। सभी दावेदारों को जमानत धनराशि, जाति प्रमाण पत्र, आपराधिक इतिहास, चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा, दायित्व व शैक्षिक योग्यता का विवरण 13 व 15 अप्रैल को होने वाले पर्चा दाखिला में देना होगा।
बकाया दावेेदारों को नामांकन पत्र में जिला पंचायत का नो ड्यूज भी लगाना होगा। आरओ व एआरओ की जांच में खामियां पाए जाने पर दावेदारों के नामांकन पत्र खारिज हो सकते हैं।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 में जिले के सभी नौ ब्लॉकों में 800 ग्राम प्रधान के, 10038 ग्राम पंचायत सदस्य, 993 क्षेत्र पंचायत सदस्य और 40 जिला पंचायत सदस्य सीटों के लिए 13 अप्रैल से नामांकन पत्रों के दाखिला का दौर शुरू हो जाएगा। जिले में तीसरे चरण के दौरान पंचायत चुनाव कराए जाएंगे जिसमें सभी दावेदारों की तरफ से गांव की सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा।
13 व 15 अप्रैल को दावेदारों का नामांकन पत्रों का दाखिला कराने के लिए प्रशासन की तरफ से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला पंचायत सदस्य के 40 सीटों के लिए कलेक्ट्रेट में चार कक्ष बनाए गए हैं।
अपर एसडीएम के कक्ष संख्या 30 में एक से 10 तक, अपर एसडीएम न्यायिक के कक्ष संख्या 35 में 11 से 20 वार्ड तक, कक्ष संख्या 36 में 21 से 30 वार्ड तक और बंदोबस्त अधिकारी के कक्ष संख्या 41 में 31 से 40 वार्ड तक जिला पंचायत सदस्य के लिए दावेदारों के नामांकन पत्र जमा कराए जाएंगे।
ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य व क्षेत्र पंचायत सदस्य सीटों के लिए सदर ब्लॉक में 34, हरैया सतघरवा ब्लॉक में 28, तुलसीपुर ब्लॉक में 24, पचपेड़वा ब्लॉक में 22, गैसड़ी ब्लॉक में 26, उतरौला ब्लॉक में 16, गैड़ास बुजुर्ग ब्लॉक में 12, श्रीदत्तंगज ब्लॉक में 20 और रेहरा बाजार ब्लॉक में 20 काउंटर दावेदारों का पर्चा जमा कराने के लिए बनाए गए हैं।
पंचायत चुनाव लड़ने वाले दावेदारों को राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश का पालन करना होगा। ग्राम पंचायत सदस्य के सभी दावेदारों को घोषणा पत्र प्रारुप अ में भरना होगा। ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य व जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने वाले दावेदारों को प्रारुप ब में तहसीलदार/नायब तहसीलदार में से किसी एक की तरफ से जारी शपथ पत्र अपने नामांकन पत्र में दाखिले के समय लगाना होगा। निर्वाचन/सहायक निर्वाचन अधिकारी से निशुल्क शपथ पत्र का प्रारुप प्राप्त किया जा सकता है।
ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य व जिला पंचायत सदस्य के दावेदारों को नामांकन पत्र दाखिल करते समय बकाया होने पर नो-ड्यूज प्रमाण पत्र देना होगा। नामांकन पत्र में लगाए गए शपथ पत्र में आपराधिक इतिहास, चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा, दायित्व व शैक्षिक योग्यता का विवरण अनिवार्य रुप से लगाना होगा अन्यथा नामांकन पत्र खारिज हो सकता है।
पंचायत चुनाव लड़ने वाले दावेदारों की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ग्राम पंचायत सदस्य सीट पर उसी वार्ड, ग्राम प्रधान पद पर ग्राम पंचायत के किसी भी वार्ड की, क्षेत्र पंचायत सदस्य पद पर संबंधित क्षेत्र पंचायत के किसी भी वार्ड और जिला पंचायत सदस्य के पद पर चुनाव लड़ने वाले दावेदार का नाम जिला पंचायत के किसी भी वार्ड की मतदाता सूची में नाम दर्ज होना चाहिए। दावेदारों के प्रस्तावक पर भी यही नियम लागू होगा।
नामांकन पत्रों की खरीददारी नकद धनराशि से की जाएगी। जमानत धनराशि ट्रेजरी चालान बैंक कोषागार अथवा नकद भी जमा किया जा सकता है। जमानत धनराशि नकद जाम करने वालों को 385 की रसीद लगाना होगा। आरक्षित सीटों पर नामांकन करने वालों को जाति प्रमाण पत्र अवश्य लगाना होगा।