बलरामपुर। सिविल जज जूनियर डिवीजन/फास्ट ट्रैक कोर्ट/ सीएडब्ल्यू (महिलाओं के विरुद्ध अपराध) मेघाली सिंह ने शनिवार को मुकदमे की सुनवाई के दौरान चोरी के मामले में दोषी को जेल में बिताई अवधि की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने 2500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। प्राथमिकी दर्ज करके दोषी को पुलिस ने सात दिन जेल में बंद रखा था। 30 वर्ष बाद मुकदमे का फैसला हुआ है।
जरवा क्षेत्र के ग्राम नयानगर निवासी मोहममद युसूफ ने 19 जुलाई 1995 को रिपोर्ट दर्ज कराई। बताया कि मकुनहवा गांव निवासी जगन्नाथ ने घर में घुसकर चोरी की। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करके जगन्नाथ को जेल भेज दिया। सात दिन बाद जगन्नाथ को जमानत मिल गई और वे जेल से रिहा हो गए। विवेचना के बाद पुलिस आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद जगन्नाथ को दोषी मानते हुए सजा सुनाई और अर्थदंड भी लगाया है।