बलरामपुर। जिले में दीपावली पर 25 दुकानदारों को पटाखे बेचने की अनुमति दी जाएगी। पुराने लाइसेंस वैध होने पर पटाखा कारोबारियों को पटाखा बेचने का मौका मिलेगा। तीनों तहसीलों के एसडीएम को पटाखा कारोबारियों की जांच का निर्देश दिया गया है।
एडीएम अरुण कुमार शुक्ल ने मंगलवार को बताया कि दीपावली के मद्देनजर विस्फोटक सामग्री/पटाखा के लाइसेंसी दुकानदारों को शर्तों का उल्लंघन व दुरुपयोग करने पर विधिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। 25 अक्तूबर को धनतेरस, 26 को चतुर्दशी व 27 अक्तूबर को दीपावली है। ऐसे में सघन आबादी वाले क्षेत्रों में स्थित गोदामों/दुकानों पर बिक्री के लिए पटाखा सामग्री संकलित की जाती है जिससे बड़ी दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है।
हादसे रोकने के लिए तीनों एसडीएम को सीओ के साथ संयुक्त रूप से टीम बनाकर सभी लाइसेंसी दुकानों का निरीक्षण कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। नगर कोतवाली क्षेत्र में आठ, देहात थाना क्षेत्र में एक, ललिया में दो, उतरौला में पांच, तुलसीपुर में पांच, गौरा चौराहा थाना क्षेत्र में एक, महराजगंज तराई क्षेत्र में दो एवं रेहरा बाजार थाना क्षेत्र में एक दुकानदारों को पटाखा कारोबार करने का पहले से लाइसेंस जारी है।
इन सभी कारोबारियों के लाइसेंस पटाखा कारोबार करने के लिए वैध हैं। एसडीएम व सीओ की संयुक्त जांच में खामियां पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम व सीओ की संयुक्त टीमें ये भी सुनिश्चित कराएंगी कि कोई भी लाइसेंसधारी कारोबारी भीड़ वाले स्थानों पर दुकानें नहीं लगाएगा।
भीड़ वाले क्षेत्र से दूर खाली स्थान पर अग्निशमन की पर्याप्त व्यवस्था के साथ खुलने व बंद होने के निर्धारित समय के साथ पटाखा दुकानें लगाई जाएंगी। एसपी देवरंजन वर्मा के माध्यम से संयुक्त निरीक्षण की रिपोर्ट डीएम कृष्णा करुणेश के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। एसडीएम व सीओ को शिथिलता न बरतने का निर्देश दिया गया है।