बलरामपुर। विशेष सत्र न्यायाधीश पास्को एक्ट दीप नारायण तिवारी ने एक व्यक्ति को नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोषी को 32 हजार रुपये अर्थदंड भी अदा करने का आदेश दिया है।
विशेष लोक अभियोजक पास्को एक्ट ने बताया कि थाना महराजगंज तराई में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उसकी नाबालिग लड़की को गांव के सलीम ने एक सितंबर 2018 को बहला फुसलाकर ले गया। उसके साथ सहयोग में नानकन व अकबर अली भी थे। पुलिस ने जांच के बाद लड़की को बरामद किया। पुलिस ने जांच के बाद सलीम के खिलाफ दुष्कर्म की धारा बढ़ाते हुए आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। नानकन व अकबर को जांच अधिकारी ने निर्दोष बताया। सत्र परीक्षण के दौरान दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद न्यायधीश पास्को एक्ट दीप नारायण तिवारी ने सलीम को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की कैद और 32000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड में से 30 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश न्यायाधीश ने दिया है।