बलिया। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटाने या संशोधन कराने के लिए जल्द फॉर्म भरकर जमा कर दें। इसकी अंतिम तिथि चार दिसंबर निर्धारित है। निर्वाचन आयोग का आदेश है कि समय से फॉर्म भरकर जमा नहीं करने पर मतदाता सूची से नाम काट दिया जाएगा। प्रशासन ने मतदाताओं से अपील की है कि तत्काल बीएलओ से संपर्क कर प्रक्रिया को पूरा कराएं।
जिले के सात विधानसभा क्षेत्र में कुल 2510596 मतदाता हैं। इसके लिए सात एसडीएम, 17 बीडीओ समेत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं समेत अन्य कर्मचारियों को लगाया गया है।
डीएम मंगला प्रसाद सिंह प्रतिदिन इसकी समीक्षा कर रहे हैं। बीएलओ दो प्रतियों में मतदाताओं को फॉर्म दे रहे हैं। यह फॉर्म चार दिसंबर तक भरकर मतदाताओं को बीएलओ के पास जमा करना है। फॉर्म में नाम, पता, माता-पिता का नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर और ईपीआईसी संख्या भरना है। एडीएम वित्त एवं राजस्व अनिल कुमार ने बताया कि एसआईआर के तहत बांटे जा रहे फॉर्म में सभी महत्वपूर्ण कॉलम साफ शब्दों में भरना है। गणना पत्रक में सबसे ऊपर मतदाता का नाम, ईपीआईसी संख्या व पता छपा है। उसके नीचे सबसे पहले मतदाता को अपनी जन्मतिथि, आधार संख्या, माता-पिता या अभिभावक का नाम भरना है। मतदाता विवाहित है तो पति या पत्नी का नाम भी भरना होगा।
ये भी जानें
2003 की मतदाता सूची में वोटर का नाम नहीं है और वर्तमान सूची में उसका नाम है तो वह भी गणना प्रपत्र भरकर हस्ताक्षर करके बीएलओ के पास जमा कर सकता है। 2003 की सूची में माता-पिता, दादा-दादी, नाना-नानी यदि वोटर रहे होंगे तो उनके नाम से मैपिंग की जाएगी। जो 2003 की मतदाता नहीं थे और बाद में बने हैं, वे भी गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ को दें। गणना प्रपत्र में माता-पिता का मतदाता कार्ड नंबर आदि कुछ जानकारी वैकल्पिक रूप में मांगी गई है। इसकी जानकारी नहीं है तो न भरें। सूची से नाम नहीं कटेगा।
ऑनलाइन भी भर सकते हैं फॉर्म
ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए मतदाता का मोबाइल नंबर वोटर आईडी कार्ड से लिंक होना आवश्यक है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर फॉर्म उपलब्ध है। ईपीआईसी संख्या व मोबाइल नंबर पर आने वाले ओटीपी की मदद से लॉगिन कर मतदाता फॉर्म भर सकते हैं। क्यूआरकोड से भी फार्म भरा जा सकता है।
फार्म भरने के लिए इसकी भी होनी चाहिए जानकारी
बीएलओ सभी सदस्य का दो प्रति में फॉर्म देंगे। दोनों फॉर्म पर नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो लगानी है। दोनों फॉर्म पर सदस्य के हस्ताक्षर होंगे। एक फॉर्म बीएलओ साथ ले जाएंगे, एक फॉर्म मतदाता के पास रहेगा। आपके पास रहने वाले फॉर्म पर बीएलओ के भी हस्ताक्षर होंगे। यदि महिला की उम्र 42 वर्ष या उसे कम है, तो पिता-माता का 2002 वाला दस्तावेज ही मान्य होगा। किसी अन्य दस्तावेज की आवश्यकता नहीं।
इसका रखें ध्यान
फॉर्म में मोबाइल नंबर साफ-साफ लिखें। जन्मतिथि सही भरें। आधार नंबर वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं। फॉर्म सुरक्षित रखें। निर्धारित तिथि के अंदर बीएलओ के पास अवश्य जमा करें।