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Ballia News: गांजा तस्करी में दो पर दोष सिद्ध, 10 साल की सजा

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सिर्फ एक वर्ष पुराने गांजा तस्करी के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश हुसैन अहमद अंसारी की अदालत ने दो आरोपियों को दोषी पाया। मामले में दोनों को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास और एक-एक लाख के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड का भुगतान न करने पर दोष सिद्ध अभियुक्त गण को तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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एक दिसंबर 2022 को एसटीएफ और शहर कोतवाली पुलिस ने कार सवार दो अभियुक्तों चंदन कुमार गुप्ता पुत्र गिलन ठठेरा निवासी महुआपार डाकिनगंज थाना पकड़ी, अक्षय लाल राजभर पुत्र सुदीन राजभर सकिन सिहोरिया थाना पकड़ी शीश महल टॉकीज पुलिस बूथ से 2.65 कुंतल गांजा के साथ गिरफ्तार किया था। इसका मुकदमा थाना कोतवाली में दर्ज हुआ था। सुनवाई न्यायालय में चल रही थी। अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत समस्त साक्ष्यों का सम्यक परिशीलन व अवलोकन करने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने चंदन कुमार गुप्ता और अक्षयलाल राजभर को सजा सुनाई।
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