बलिया। जिला सहकारी बैंक लिमिटेड मिर्जापुर के अध्यक्ष डॉक्टर जगदीश सिंह पटेल की शिकायत पर सदर कोतवाली पुलिस ने बांसडीह क्राइम इंस्पेक्टर पारस नाथ पर धमकी व विश्वासघात करने का मुकदमा दर्ज किया है।
अध्यक्ष डॉक्टर जगदीश सिंह ने एडीजी पीयूष मोर्डिया को शिकायत देकर आरोप लगाया कि निरीक्षक पारस नाथ सिंह चौहान ने लखनऊ में मकान बेचने के नाम पर 21 लाख रुपये एडवांस खाते में मंगाने के पश्चात जमीन दूसरे को बेचने और ली गई रकम वापस न देने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि पारस नाथ का लखनऊ के ओमेक्स मेट्रो सीटी पीजीआई के पास मकान था। वाराणसी के विकास पांडेय ने वह मकान मुझे दिखाकर 46 लाख रुपये कीमत तय हुई।
उस समय पुलिस निरीक्षक मऊ जनपद में कार्यरत थे। उन्हीं के खाते में धनराशि भेजी थी। उन्होंने मकान की रजिस्ट्री से मना कर दिया। वाराणसी के एक होटल में उनके साथ कुछ लोगों की मौजूदगी में पंचायत हुई। जिसमें पारस नाथ ने 21 लाख रुपया का चेक दिया, उक्त चेक को रिटायर होने के बाद जीपीएफ की धनराशी मिलने के बाद डालने के लिए कहा। इस बाबत सदर कोतवाल राकेश कुमार सिंह ने कहा कि निरीक्षक पारस नाथ पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।