बैरिया। तहसील परिसर में तीसरी मंजिल पर स्थापित ग्राम न्यायालय का लोकार्पण 10 जून को हुआ था। उसके बाद से न्यायालय बंद चल रहा था। सोमवार को तीसरे दिन न्यायालय खुला।
नवनियुक्त न्यायाधिकारी विशाल शर्मा ने बताया कि लोकार्पण के बाद 10 दिनों के लिए छुट्टी पर चला गया था। 21 जून से न्यायालय सुबह छह बजे खुल जाता है, क्योंकि मई व जून में माॅर्निंग न्यायालय चलता है। जून में दीवानी बंद रहती है। एक जुलाई से न्यायालय सुबह 10 बजे से नियमित चलना शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि दीवानी न्यायालय के 25 हजार तक मालियत के मुकदमे के साथ ही दो साल तक सजा के प्रावधान वाले मुकदमे की पत्रावली स्थानांतरण करने के लिए आदेश पारित हो चुका है। कुछ पत्रावलियां आ गई हैं।
चूंकि कुछ पत्रावलियों को अन्य न्यायालय में सुनवाई होती होगी और उक्त पत्रावलियों की नजदीकी डेट होगी। इसलिए पत्रावलियां आने में विलंब हुआ है। अगली सुनवाई के बाद बैरिया, दोकटी व रेवती थानों की पत्रावलियां बैरिया ग्राम न्यायालय में आ जाएंगी। न्यायाधिकारी विशाल शर्मा ने बताया कि ग्राम न्यायालय अस्तित्व में आने से वादी व प्रतिवादियों को 40 किमी दूर जिला सत्र न्यायालय का चक्कर नही लगाना पड़ेगा। उनकी सुनवाई बैरिया में ही हो जाएगा।