बलिया। न्यायालय विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) एवं अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 10 बलिया न्यायाधीश ओंकार शुक्ला की अदालत ने बिहार के छपरा जिले के मंडल कारागार के जेल अधीक्षक को न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेेश दिया है।
थाना जीआरपी बलिया से संबंधित वांछित अभियुक्त राहुल कुमार शर्मा निवासी ग्राम दिघवारा बसंतपुर थाना दिघवारा जिला सारण बिहार राज्य बिहार राज्य जो छपरा रेल थाना कांड में मंडल कारागार छपरा बिहार में निरुद्ध है। न्यायालय के समक्ष हाजिर होने के लिए विवेचक कृष्ण कुमार साहू एसएचओ जीआरपी भटनी के द्वारा न्यायालय में आवेदन देने के पश्चात न्यायालय द्वारा 11 अप्रैल को जेल अधीक्षक से अपेक्षा की गई थी कि अभियुक्त राहुल कुमार शर्मा को 16 अप्रैल को समय 11 बजे न्यायालय के समक्ष अपने स्पष्टीकरण के साथ उपस्थित कराएं। मगर जेल अधीक्षक ने न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करते हुए न तो इस संदर्भ में कोई लिखित सूचना दी और न ही किसी अपने पत्र वाहक के माध्यम से ही सूचित किया है। इसके चलते न्यायालय जेल अधीक्षक को आदेशित किया है कि 25 अप्रैल को दिन में 11 बजे अभियुक्त के साथ इस न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण दें। अन्यथा न्यायालय उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा।