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Ballia News: गिरोह चलाने के अभियुक्त को पांच साल के कठोर कैद की सुनाई सजा

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बलिया। समाज में आपराधिक वारदात करके दहशत एवं भय व्याप्त कर गिरोह चलाने के गैंगस्टर मामले में सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश कोर्ट संख्या (3) नीलम ढाका की न्यायालय में सुनवाई हुई। अभियुक्त शुभ नारायण तिवारी गोपालपुर बैरिया को दोषी ठहराते हुए 5 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। पांच हजार का जुर्माना भी लगाया गया।
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अभियोजन के मुताबिक तत्कालीन थानाध्यक्ष रामाश्रय भारतीय ने रिपोर्ट लिखवाई थी कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान ज्ञात हुआ कि अभियुक्त शुभ नारायण शातिर किस्म का अपराधी है। क्षेत्र में साथियों के साथ मिलकर आपराधिक वारदात करके भौतिक एवं आर्थिक लाभ प्राप्त करता है। आपराधिक गैंग चलाता है। हाल में ही 3 अक्तूबर 2007 को गोपालपुर ग्रामसभा में खुद व उसके साथी, रंजीत उर्फ चुनमुन पुत्र खेतन तिवारी के खेत में एक लड़के की गला काटकर हत्या में उसपर गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही हुई। इस मामले में अभियुक्त को आजीवन कैद की सजा हो चुकी है। हालांकि वह जमानत पर था। इस बीच गैंगस्टर मामले में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने अभियुक्त पर दोष सिद्ध पाते हुए सजा सुनाई गई। साथ ही यह भी आदेश पारित किया है कि जुर्माने की धनराशि अदा नहीं करने पर अतिरिक्त 15 दिन का कारावास भुगतना पड़ेगा।
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