बलिया। विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) ज्ञानप्रकाश तिवारी की अदालत ने शुक्रवार को एनडीपीएस एक्ट में अभियुक्त सद्दाम अंसारी को दोषी पाया। एक वर्ष की सजा और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
पुलिस की मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी से थाना मनियर पर उपनिरीक्षक कमलेश यादव ने सात फरवरी 2020 को निपनिया के आगे सरकंड जाने वाले रास्ते के एक व्यक्ति को एक झोला के साथ पकड़ा था। पूछताछ में अपना नाम सद्दाम अंसारी बताया तथा अभियुक्त के कब्जे से एक तमंचा, कारतूस व 1.300 किग्रा गांजा बरामद किया। बरामदगी के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया। संवाद