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Ballia News: वृद्ध की हत्या के छह आरोपियों को दस वर्ष की सश्रम कारावास

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न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 3 न्यायाधीश हुसैन अहमद अंसारी की अदालत ने हत्या के मामले में शिवकुमार गुप्ता, छोटेलाल गुप्ता, मदन गुप्ता, पार्वती देवी, सुनीता देवी, गणेश गुप्ता को दोषी मानते हुए दस-दस वर्ष का सश्रम कारावास और कुल 11200 रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया। अर्थ अदा नहीं करने पर अभियुक्तगण को छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भोगना होगा।
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अभियोजन के अनुसार 31 अक्तूबर 2003 को अभियुक्तगण द्वारा जमीन विवाद संबंधी पंचायत में दो पक्षों में लाठी डंडे व ईंट पत्थर से मारपीट में वादी के पिता रामनारायण गोंड पुत्र गुमानी गोंड निवासी चितबिशावा खुर्द को घायल कर दिया था, जिनकी इलाज दौरान मौत हो गई थी। जिसका मुकदमा थाना सहतावर पर अभियुक्त गण शिवकुमार गुप्ता, छोटे लाल गुप्ता, मदन गुप्ता, पार्वती देवी पत्नी शिवकुमार गुप्ता, सुनीता देवी पत्नी मदन गुप्ता, समस्त निवासीगण चितबिशाव खुर्द के खिलाफ थाना सहतवार पर वर्ष 2003 में मुकदमा दर्ज हुआ था। विवेचना विवेचक ने अभियुक्त गण के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। दौरान विचारण सह अभियुक्त गण गणेश गुप्ता को न्यायालय के आदेश पर तलब किया गया। जिनका भी विचारन उपरोक्त अभियोजन के साथ सहअभियुक्त के रूप में किया गया। अभियोजन के तरफ से विनोद कुमार भारद्वाज सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के उपरांत न्यायालय ने उपरोक्त अभियुक्तगण को दोषी पाया और सजा सुनाई।
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