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दुष्कर्म के दोषी को दस साल का कारावास

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बलिया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम तथा विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट चंद्रभानु सिंह की अदालत ने एक मूक बधिर लड़की के साथ बलात्कार के जुर्म में अभियुक्त को 10 साल की कैद व एक लाख के अर्थदंड सजा शनिवार को सुनाई । जुर्माने की आधी धनराशि पीडि़ता को देने का आदेश दिया।
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अभियोजन के अनुसार 23 मई 2018 को सुबह करीब छह बजे रसड़ा थाना क्षेत्र की रहने वाली एक एक मूक-बधिर लड़की के साथ गांव के ही श्रवण राम पुत्र कुंवर राम ने जबरदस्ती बलात्कार किया। घटना के वक्त उसके माता-पिता भी घर पर उपस्थित नहीं थे। जब शाम को लौटे तो लड़की ने इशारों के माध्यम से सारी आपबीती सुनाई। बताया कि गांव के ही श्रवण राम ने उसके साथ यह कुकृत्य किया है। जिसके बाद पीडि़ता के पिता ने रसड़ा थाने पर आभियुक्त के खिलाफ नामजद तहरीर 24 मई 2018 को दिया। जिसके बाद पुलिस ने धारा 376 आईपीसी, 3/4 पॉक्सो के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अभियुक्त श्रवण राम को 10 साल की कैद व एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं जुर्माने की आधी धनराशि पीडि़ता को देने का आदेश दिया।
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