फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Ballia News: निलंबित सचिव को हाईकोर्ट से मिली राहत

विज्ञापन
विज्ञापन
बलिया। मुरलीछपरा विकास खंड के कोड़हरा नौबरार ग्राम पंचायत में विकास कार्य कराए बगैर 30 लाख रुपये फर्जी भुगतान के आरोप में निलंबित ग्राम पंचायत अधिकारी देवानंद गिरि को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने डीपीआरओ को बहाल करने का निर्देश दिया है।
विज्ञापन

ग्राम पंचायत अधिकारी संघ ने डीपीआरओ से मिलकर हाईकोर्ट के आदेश की कापी उपलब्ध कराया है। भवन टोल के ग्रामीणों ने पिछले वर्ष मार्च में डीएम को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया था कि ग्राम पंचायत सचिव एवं प्रधान ने पंचायत निधि के कार्यों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की है। गांव में बगैर विकास कार्य कराए भुगतान कर लिया गया है। सीडीओ के निर्देश पर इसकी जांच खंड विकास अधिकारी मुरली छपरा व अवर अभियंता लघु सिंचाई ने किया था। खंड विकास अधिकारी की जांच में 44 कार्यों में 30 लाख रुपये का अनियमितता मिली थी। जिसके आधार पर सचिव को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस कार्रवाई पर सचिव हाईकोर्ट में रिट दाखिल कर दिया। उच्च न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर राहत देते हुए सचिव को बहाल करते हुए वेतन भुगतान का निर्देश दिया है। डीपीआरओ श्रवण कुमार सिंह ने बताया कि हाईकोर्ट का निर्णय कार्यालय में प्राप्त हुआ है। उच्चाधिकारियों से वार्ता के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें