बलिया। कोरोना केस की संख्या कम होते ही पूरी तरह से अनलॉक की तैयारी हो चुकी है। शासन ने अब 21 जून से कोरोना कर्फ्यू में और छूट देने का निर्णय लिया है। इसके तहत नाइट कर्फ्यू अब रात 9 बजे से अगले दिन सुबह 7 बजे तक ही रहेगा। वहीं कोविड प्रोटोकॉल में रेस्टोरेंट को 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने के निर्देश हैं। इसके अलावा पार्क, स्ट्रीट फूड आदि के संचालन की भी अनुमति दी गई है।
रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू रात्रि 9 बजे से अगले दिन सुबह 7 बजे तक प्रभावी होगा। जबकि इसके पूर्व एक जून से अनलॉक के बाद सुबह सात से शाम सात बजे तक ही दुकानों को खोलने की व्यवस्था रही। इसके अलावा कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन के साथ रेस्टोरेंट व मॉल को 50 फीसदी क्षमता के साथ खोला जा सकता है। इसी तरह, पार्क, स्ट्रीट फूड आदि के संचालन की अनुमति भी दी जाएगी। इन स्थलों पर कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना अनिवार्य होगी। बताया जाता है कि जल्द ही इस बाबत जिला प्रशासन की ओर से गाइड लाइन जारी की जाएगी। शासन के निर्णय को व्यापारी नेताओं ने प्रशंसा की है। बताया कि कोरोना संक्रमण के दौरान बंदी भी सही रहा और अब संक्रमण कम होने पर अनलॉक में बढ़ोतरी से व्यापारियों का कारोबार बढ़ेगा।
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कोरोना काल में व्यापारियों का काफी नुकसान हुआ है और कारोबार काफी प्रभावित हुआ है। शासन की ओर से नाइट कर्फ्यू में दो घंटे अतिरिक्त ढील देना व अन्य कारोबार से प्रतिबंध हटाना सराहनीय कदम है। इससे व्यापारियों को काफी राहत मिलेगी।
- अरविंद गांधी, प्रदेश उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल
अनलॉक में और छूट देने का सरकार का निर्णय सराहनीय है। व्यापारी शाम की अवधि बढ़ाने की मांग कर रहे थे जो मिल रहा है। इससे व्यापारियों का कारोबार बढ़ेगा।
- मंजय सिंह, जिलाध्यक्ष, पूर्वांचल उद्योग व्यापार मंडल, बलिया