बलिया। सिकंदरपुर थाना क्षेत्र में 45 किलोग्राम गांजा बरामद करने के मामले में गिरफ्तार बिहार के दो आरोपियों की जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए अदालत ने अलग-अलग तारीखें निर्धारित की हैं। दोनों आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
अपर सत्र न्यायालय, कोर्ट संख्या-4 के पीठासीन न्यायाधीश अमित प्रजापति की अदालत में अमित सिन्हा की जमानत अर्जी पर 28 अक्तूबर और विकास यादव की जमानत अर्जी पर 30 अक्तूबर 2026 को सुनवाई होगी। अभियोजन के अनुसार, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ), गाजीपुर और सिकंदरपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने 15 अक्तूबर की रात मुखबिर की सूचना और सर्विलांस के आधार पर डोमनपुरा में तहसील रोड स्थित मुन्ना पांडेय के घर के सामने खड़ी कार की तलाशी ली थी।
इस दौरान कार से दो बोरियों में 45 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। बरामद गांजे की अनुमानित कीमत 22.50 लाख रुपये बताई गई थी। पुलिस ने मौके से 960 रुपये नकद और एक एंड्रॉयड मोबाइल फोन भी बरामद किया था। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बिहार के बक्सर जिले के ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र के चंद्रपुरा निवासी विकास यादव और वीर कुंवर सिंह कॉलोनी निवासी अमित सिन्हा के रूप में हुई थी।
पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में आरोपियों ने गांजा बिहार से लाकर देवरिया और आसपास के जिलों में बेचने की बात बताई थी। उन्होंने खुद को गांजा पहुंचाने का काम करने वाला कैरियर बताया था। पुलिस तस्करी से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है।