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शैक्षिक प्रमाण पत्रों के सत्यापन के बगैर होगा नवनियुक्त शिक्षकों का वेतन भुगतान

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परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69000 सहायक शिक्षक भर्ती में प्रथम एवं द्वितीय चरण से नवनियुक्त अध्यापकों का वेतन शैक्षिक अभिलेखों के सत्यापन के बगैर ही निकलने का रास्ता साफ हों गया है। इससे संबंधित आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शिव नारायण सिंह ने बृहस्पतिवार को जारी कर दिया है।
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जानकारी के अनुसार समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारियों को जारी आदेश में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कहा है कि 69000 सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रियान्तर्गत प्रथम एवं द्वितीय चरण के नवनियुक्त अध्यापकों की कोविड 19 महामारी के चलते विद्यालयों के बंद होने के कारण जिन नवनियुक्त शिक्षकों की हाईस्कूल, इंटर, स्नातक एवं बीएड के शैक्षिक अभिलेखों का सत्यापन नहीं हो पाने से उनका वेतन कारण नहीं हो पा रहा है। इन नवनियुक्त शिक्षकों से निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र प्राप्त करने के बाद उनके वेतन आहरण की करवाई किया जाए। सिंह ने आदेश में कहा है कि 20 एवं 29 मई के द्वारा नवनियुक्त शिक्षकों से निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र प्राप्त करते हुए प्रतिहस्ताक्षरित कर कार्यालय में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था, किन्तु कतिपय अध्यापकों का शपथ पत्र कार्यालय में नहीं मिलने के कारण सभी अध्यापकों के वेतन भुगतान की कार्रवाई अवशेष है। इसके लिये सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को तीन दिन के अंदर कतिपय अध्यापकों से शपथ पत्र एवं उसकी छाया प्रति प्रमाणित कर कार्यालय में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गये है, जिससे की अध्यापकों को वेतन भुगतान से वंचित नहीं होना पड़े।
कोरोना के कारण विद्यालय बंद होने से शैक्षिक प्रपत्रों के सत्यापन में कठिनाई हो रही है। ऐसे में नवनियुक्त शिक्षकों से शपथ पत्र लेकर उनका वेतन भुगतान किया जाएगा। विद्यालय खुलने पर शैक्षिक प्रमाण पत्रों के सत्यापन की कार्रवाई की जाएगी।
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शिवनारायण सिंह, बीएसए, बलिया।
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