दुबहड़। थाना क्षेत्र के कछुआ रामपुर गांव में गर्भवती महिला से मारपीट के आरोप में न्यायालय ने प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। सिविल जज (जू.डि.) एफटीसी प्रथम ने दुबहड़ थानाध्यक्ष को मामले में प्राथमिकी दर्ज कर नियमानुसार विवेचना करने और रिपोर्ट न्यायालय में भेजने के निर्देश दिए हैं।
कछुआ रामपुर निवासी प्रियंका साहनी ने न्यायालय में दाखिल प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि 10 मई की सुबह उसके जेठ धर्मेंद्र साहनी और जेठानी इंदु देवी उसके घर पहुंचे। दोनों ने पूर्व न्यायालय से चल रहे मुकदमे को वापस लेने का दबाव बनाया। विरोध करने पर गाली-गलौज करते हुए उसके साथ मारपीट शुरू कर दी।
वादिनी का आरोप है कि उस समय वह गर्भवती थी। इसी दौरान इंदु देवी ने धर्मेंद्र से उसके पेट पर मारने को कहा, जिसके बाद धर्मेंद्र ने पेट में जोर से लात मार दी। वह जमीन पर गिर गई। आसपास के लोगों और उसके बीमार पति ने बीच-बचाव कर किसी तरह मामला शांत कराया। उसने 17 मई को दुबहड़ थाने में घटना की सूचना दी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस स्तर से कार्रवाई न होने पर प्रियंका ने न्यायालय की शरण ली। दुबहड़ थानाध्यक्ष अनुपम जायसवाल ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर धर्मेंद्र साहनी और इंदु देवी पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।