फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

मनियर नगर पंचायत अध्यक्ष के अधिकार बहाल करने के आदेश

विज्ञापन
विज्ञापन
बलिया। अपने अधिकारों से हटाए गए नगर पंचायत अध्यक्ष मनियर भीम गुप्ता के पदीय दायित्वों को बहाल करने के निर्देश शासन ने जिलाधिकारी बलिया को दिए हैं। शासन का कहना है कि अपने खिलाफ दर्ज मामले में भीम गुप्ता को जमानत मिल गई है। ऐसे में उनके पदीय दायित्वों को उन्हें सौंप देना चाहिए।
विज्ञापन

गौरतलब हो कि 6 जुलाई 2020 को नगर पंचायत मनियर की तत्कालीन ईओ मणिमंजरी राय ने शहर कोतवाली क्षेत्र के आवास विकास कॉलोनी स्थित अपने मकान में आत्महत्या कर ली थी। मृतका के भाई ने प्रकरण में मनियर चेयरमैन भीम गुप्ता को भी आरोपी बनाया था। चेयरमैन ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया था। तीन महीने बाद जमानत पर रिहा हुए थे। नगर पंचायत अध्यक्ष की फरारी के दौरान अस्थायी रूप से मनियर के प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्यों के संचालन के लिए शासन के निर्देश पर एसडीएम बांसडीह को प्रशासक नियुक्त किया गया था। हाईकोर्ट से जमानत पर रिहा होने के बाद से ही चेयरमैन चार्ज के लिए प्रयासरत थे। वहीं, पूर्व में हुई शिकायतों के क्रम में तत्कालीन जिलाधिकारी की ओर से विकास कार्यों की 12 बिंदुओं की जांच के लिए जनपद स्तरीय समिति बनाई गई थी। इसमें चेयरमैन कई बिंदुओं पर दोषी पाए गए थे। जिलाधिकारी ने शिकायत पत्र के साथ ही उक्त जांच की रिपोर्ट भी शासन को भेजकर मामले में कार्रवाई का अनुरोध किया था। चेयरमैन ने एक बार फिर अपने पदीय दायित्वों को पाने के लिए शासन में गुहार लगाई थी। उनकी गुहार को शासन ने स्वीकार कर लिया है। नगर विकास विभाग के उप सचिव राजेंद्र मणि त्रिपाठी ने जिलाधिकारी बलिया को भेजे पत्र में भीम गुप्ता को उनके पदीय दायित्वों को सौंपने का आदेश दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें