अब मिनटों में एजेंसी से मिलेगा वाहन नंबर
संवाद न्यूज एजेंसी
बलिया। वाहन खरीदने के बाद डीलर अब मिनटों में खरीददार को गाड़ी का नंबर दे देगा। वहीं इसके चार दिन बाद ही एजेंसी के माध्यम से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट भी मिल जाएगी। यह नियम आठ दिसंबर यानि बुधवार से लागू हो जाएगा।
अभी तक नया वाहन खरीदने के बाद नंबर के लिए एजेंसी संचालक फाइल तैयार कराकर ऑनलाइन फीस जमा कराते हैं। इसके बाद परिवहन विभाग के अधिकारियों की अंतिम मुहर लगने के बाद नंबर जारी होता है। इसके एक माह बाद पंजीयन पत्र (आरसी) जारी होती है। वहीं, किसी ने अपने गृह जनपद के अलावा किसी दूसरे जिले से वाहन लिया तो उसे वहीं के आरटीओ कार्यालय जाकर नंबर के लिए आवेदन करना पड़ता है और एक बार में काम ना होने की वजह से बार-बार आना जाना पड़ता है। इससे परेशान होकर लोग दलालों से संपर्क करते हैं। लेकिन अब आठ दिसंबर से यह समस्या खत्म हो जाएगी। एजेंसी संचालक वाहन स्वामी के आधार कार्ड और वाहन की फोटो खींचकर व चेसिस नंबर विभाग के सॉफ्टवेयर में ऑनलाइन अपडेट करेगा। इसके 10 मिनट बाद ही आधार में दर्ज फोन नंबर पर ओटीपी मिलेेगा। ओटीपी दर्ज करने के बाद वाहन नंबर आ जाएगा। इसके चार दिन बाद एजेंसी के माध्यम से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और सात दिन में ही आरसी भी मिल जाएगी।
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वर्जन
अब वाहन स्वामियों को नंबर के लिए महीनों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मिनटों में आधार कार्ड में दर्ज मोबाइल नंबर पर वाहन का नंबर आ जाएगा। यह नियम आठ दिसंबर से लागू हो जाएगा। इसके लिए वाहन डीलर्स को प्रशिक्षण दे दिया गया है।
राजभूषण चौधरी, आरआई, परिवहन विभाग, बलिया
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अंतिम नंबर दो व तीन तो लगवा लें प्लेट
जनपद में करीब चालीस हजार से ज्यादा वाहन आरटीओ में पंजीकृत हैं। इनमें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसमें वाहन नंबर के आखिरी अंक के हिसाब से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का नियम बनाया गया है। अभी तक वाहन नंबर के अंत में से एक अंक वाली गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाई जा रही थी। इन नंबरों के लिए अब समय खत्म हो चुका है। अब दो से तीन अंक वाले वाहन स्वामियों को 15 फरवरी 2022 तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवानी है।